बड़ी खबर! 31 मार्च के बाद भी PAN को आधार से करा सकते हैं लिंक, ये है शर्त

 पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है. अगर आपने इस तारीख तक आपने अपने PAN को आधार से लिंक नहीं कराये तो यह निष्क्रिय हो जाएगा. इनकम टैक्स (Income Tax) का फायदा उठाने के लिए PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी है. लेकिन अगर आपने तय डेडलाइन तक भी इसे लिंक नहीं कराया तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. आप 31 मार्च के बाद भी लिंक करा सकते हैं. शर्त यह होगी कि जितने दिन आपका PAN कार्ड लिंक नहीं होगा, उतने दिन तक आपका PAN कार्ड निष्क्रिय रहेगा. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 10 अप्रैल को लिंक कराया. तो आपका पैन कार्ड तो लिंक हो जाएगा. लेकिन 31 मार्च के बाद से 9 अप्रैल के पहले तक आपका पैन कार्ड निष्क्रिय रहेगा. इस बीच आपको इनकम टैक्स का फायदा भी नहीं मिलेगा.

इनकम टैक्स नियम में हुआ बदलाव
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया गया है. इनकम टैक्स नियम 1962 के नियम 114AA के बाद सब-सेक्शन 114AAA जोड़ा गया है. इस नए नियम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 31 मार्च 2020 के पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा. ये इस नियम में दिखाई देता है.